बेंगलुरू, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
एकल पीठ ने न्यायाधीश एम नागप्रसन्ना ने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय की धारा 66(2) के तहत स्रोत सूचना रिपोर्ट या संचार का अवलोकन प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 13(1)(बी) के दायरे में लाएगा।”
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आई-मॉनेटरी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर मोहम्मद मंसूर खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए 09-06-2019 को शिकायत दर्ज की गई थी। इसके तुरंत बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की।