प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सोलर सिंचाई पंप लेने के लिये पंजीकृत किसान 25 फरवरी तक बैंक ड्राफ्ट ले जाकर क्षमता के अनुसार पंप के लिये आवेदन कर सकते हैं। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार ने आज यहां बताया कि सोमवार से यह योजना शुरू हो गयी है।
इस योजना को पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलरपम्प पाओ का नाम दिया गया है। योजना के जरिये पंप लेने के लिये किसानों को अपने अंश की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि सोलर पंप पर राज्य सरकार की ओर से तीन हॉर्सपावर तक 70 फीसदी और पांच हॉर्सपावर पंप के लिये 40 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। किसान दो हॉर्सपावर एसीए तीन हॉर्सपावर डीसीए तीन हॉर्सपावर एसी और पांच हॉर्सपावर एसी सोलर पंप के लिये आवेदन कर सकते हैं।
दो हॉर्सपावर पंप के लिये चार इंच व्यास की बोरिंग और 22 फुट गहराई पर जलस्तरए तीन हॉर्सपावर के पंप के लिये छह इंच व्यास की बोरिंग और 120 फुट गहराई तक जलस्तर और पांच हॉर्सपावर के पंप के लिये छह इंच व्यास की बोरिंग और 150 फुट गहराई पर जलस्तर होने की शर्त है। योजना का लाभ प्रयागराज जिले के निवासी किसान को ही मिलेगा।