दलित हाईकोर्ट जज ने, मानसिक स्वास्थ्य जांच कराने से, किया इनकार

कोलकाता,  कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने मेडिकल टीम द्वारा उनकी मानसिक जांच कराने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पागल न्यायाधीशों का पागलपन भरा आदेश करार देते हुए जांच कराने से इनकार किया है।

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 कर्णन ने कहा कि वह मानसिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने और चार मई को कर्णन की जांच करके आठ मई तक जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।

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 कर्णन न्यायपालिका का अपमान करने और सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर अवमानना का सामना कर रहे हैं।

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