नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की दही हांडी उत्सव के दौरान 18 साल से कम उम्र के बच्चों के भाग लेने की इजाजत देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि ये सांस्कृतिक आयोजन है और वो ये सुनिश्चित करेगी कि इन बच्चों के साथ कोई हादसा नहीं हो।
पिछले 10 जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मांग की थी कि दही हांडी 14 अगस्त को आयोजित होगी। इसलिए कोर्ट अपने पहले के आदेशों में बदलाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो क्या-क्या कदम उठाएगी इसके लिए एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें।
पिछले साल 24 अगस्त को पिरामिड की ऊंचाई घटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि उसका पहले का आदेश यथावत रहेगा और उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दही हांडी उत्सव के दौरान पिरामिड की ऊंचाई बीस फीस से ज्यादा नहीं होगी।