दहेज हत्या के आरोप में सैनिक को अदालत ने सुनाई इतने साल की सजा

प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या का आरोप सिद्ध होने पर एक सैनिक को सात साल की जेल की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला कोतवाली लाल गंज के देवलीपूरे गोपाल गांव का है। इस थाना क्षेत्र के निवासी प्रभुनाथ शुक्ल ने अपनी बेटी सपना की शादी 12 मई 2007 को देवलीपूरे गोपाल के गिरीश चन्द्र मिश्रा के साथ की थी। 14 दिसंबर 2012 को सपना के ससुर ने फोन करके बताया कि सपना जल गयी है उसे प्रयागराज के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ जाने पर पता चला कि वह मर चुकी है।

प्रभुनाथ शुक्ल ने सपना के पति गिरीश चन्द्र मिश्रा , ससुर जगदीश ,जेठ हरीश और सास सावित्री के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी। सेना में कार्यरत सपना का पति गिरीश चन्द्र बाद में निलंबित हो गया।

अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) नीरज बरनवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को पति गिरीश चन्द्र मिश्रा को दोषसिद्ध करार देते हुए सात साल की जेल और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अदालत ने अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। राज्य की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीजी काशीनाथ तिवारी ने की।

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