नई दिल्ली, दिल्ली-नोएडा फ्लाईओवर पर अब टोल टैक्स नहीं लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पिछले लंबे वक्त से डीएनडी को टोल फ्री करने की मांग हो रही थी। इस मामले में कई संगठनों ने डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए आंदोलन भी किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आठ अगस्त को अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएनडी से लागत से ज्यादा वसूली हो चुकी है। डीएनडी के फ्री होने से वहां से आने और जाने वाले लोगों को भारी राहत मिलेगी। गौर हो कि रोजाना दिल्ली और नोएडा से आनेजाने हजारों लोग इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि 2001 से अब तक कंपनी ने लागत से अधिक की वसूली कर ली है। अर्जी में टोल टैक्स वसूली समाप्त करने की मांग की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरी करने को कहा था। डीएनडी पर टोल को फ्री करने के लिए काफी लंबे समय से आंदोलन हुए है। गौर हो कि डीएनडी फ्लाईओवर 400 करोड़ रुपए की लागत से बना है और कंपनी अबतक 801.06 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। डीएनडी टोल को फ्री करने को लेकर जी न्यूज ने भी अभियान चलाया था। अब तक डीएनडी से गुजरने वाले दोपहिया वाहनों से 12 रुपए और चार पहिया वाहनों से 28 रुपए टोल के नाम पर वसूले जा रहे थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अब 9 किलोमीटर लंबे डीएनडी से गुजरने वाले किसी भी प्रकार के वाहनों को टोल नहीं देना होगा।