नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी पालन नहीं करने के आरोप में 2,57,293 लोगों से जुर्माने के तौर पर साढ़े 41 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली गई है।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि 19 अप्रैल से 18 अगस्त 2021 तक 41,65,26,279 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गये। सार्वजनिक स्थानों पर 1,387 लोग थूकते हुए पकड़े गये। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में सबसे 399, जबकि रोहिणी जिले में 229 और उसके बाद उत्तरी दिल्ली में 217 लोगों को उनकी थूकने की आदतों के कारण आर्थिक दंड देना पड़ा।
उन्होंने बताया कि राजधानी के दक्षिण, पश्चिम, मध्य जिले तथा दिल्ली मेट्रो और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीमा क्षेत्रों में गत चार माह में एक भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर थूकता नहीं पाया गया। द्वारका में 57, उत्तर-पश्चिम दिल्ली 84, पूर्वी दिल्ली 25, उत्तरी दिल्ली में तीन, उत्तर-पूर्वी दिल्ली 92, बाहरी दिल्ली 105, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली 12, शाहदरा जिले और दिल्ली के भारतीय रेलवे सीमा क्षेत्र में मात्र दो-दो और बाहरी-उत्तरी दिल्ली में 160 लोगों को थूकने के लिए जुर्माना देना पड़ा।
हालांकि, मास्क नहीं पहने के लिए सबसे अधिक 2,27,833 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 28,073 लोगों के चालान किये गये।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 2000 रुपये तक जुर्माने का प्रवधान है। बसों और दिल्ली मेट्रो रेल में बिना मास्क यात्रा करने की इजाजत नहीं है। मेट्रो के अलावा बसों में भी सीट क्षमता से अधिक लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों समेत तमाम सर्वजनिक स्थानों पर कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करवाने के प्रयास किये जा रहे है।