मुंबई, जॉली एलएलबी 2 टीम के खिलाफ चल रहे मान-हानि के केस में अक्षय कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने अक्षय को ट्रायल कोर्ट में निजी उपस्थिति से छूट दे दी है। अक्षय को निजी उपस्थिति से छूट देते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अक्षय अपने वकीलों के जरिए कोर्ट से समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।
एक जूता कंपनी द्वारा दायर केस में ट्रायल कोर्ट ने 8 फरवरी को समन जारी करके जॉली एलएलबी 2 के निर्माताओं फॉक्स स्टार स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नरेन कुमार, डायरेक्टर सुभाष कपूर, अन्नू कपूर और अक्षय कुमार को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। अक्षय ने समन के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
जूता कंपनी ने जॉली एलएलबी 2 के पहले ट्रेलर में उनके ब्रैंड का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मान-हानि का मुक़दमा किया था। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि एक डायलॉग में उनके ब्रैंड का नाम जानबूझकर ख़राब मायनों में लिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि ये ब्रैंड सोसाइटी के निचले हिस्से में ही पहना जाता है। ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धाराओं 500 और 120बी के तहत अपराध का मामला माना था।