बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की पास्को न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजन अधिकारी तरुण कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि स्याना क्षेत्र के ग्राम बिग राऊ निवासी धर्मेंद्र ने वर्ष 2017 में थाना क्षेत्र की ही एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की नियत से हमला करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस सिलसिले में 21 अप्रैल.2017 को थाना स्याना पर धारा- 376,307 व 5आर/6 पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने इस अभियोग को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध आठ गवाह पेश किये गये। इसी के परिणामस्वरुप आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-02 की अदालत ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र को 20 वर्ष का कारावास व 75 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।