नई दिल्ली, महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच में यह पाया गया कि करीब 539 बालगृह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या पंजीकृत नहीं हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें उन संस्थानों को बंद करना पड़ा, जिन्होंने बच्चों को रहने के लिये वांछित बेहतर माहौल उपलब्ध नहीं कराया, या उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया अथवा गैर पंजीकृत थे।’’ अधिकारी ने बताया कि उन बाल गृहों में रह रहे बच्चों को सुरक्षित अन्य बाल गृहों में भेज दिया गया है।
केन्द्रीय बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इससे पहले विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए)और बाल गृहों की नियमित निगरानी के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर बाल कल्याण समितियों की स्थापना का अनुरोध किया था।