दोषी नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाये सुप्रीम कोर्ट- चुनाव आयोग

supreme-courtनई दिल्ली,  चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन नेताओं को दोषी ठहराया जा चुका है, उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नियमों के मुताबिक फिलहाल दोषी नेता 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। देश में कई नेताओं पर कई तरह के आरोप लगें हैं जिसके बाद उन पर 6 साल का बैन भी लगा हुआ है।

देश में कई नेता हैं जिन पर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 1900 से ज्यादा राजनीतिक दल नामांकित हैं लेकिन इनमें से 400 से अधिक दल आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव आयोग प्रमुख जैदी ने आशंका जताई थी कि ये दल कालेधन को सफेद करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे दलों को छांट कर उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैदी ने कहा कि इन दलों का नाम रद्द किए जाने के बाद उन्हें राजनीतिक दल के तौर पर मिलने वाले दान या आर्थिक मदद पर आयकर से मिलने वाली छूट बंद हो जाएगी। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोगों से ऐसी सभी पंजीकृत चुनावी पार्टियों का ब्योरा मांगा है जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से कभी चुनाव न लड़ने वाली पार्टियों को मिले चंदे का भी ब्योरा मांगा है। जैदी के अनुसार चुनाव आयोग अब हर साल सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों की जांच की जाएगी और किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी।

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