नई दिल्ली, केंद्र सरकार दोषी सांसदों और विधायकों के बचाव में उतर आई है। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि कोई भी विधायक या सांसद अगर किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो वह स्वत अयोग्य घोषित नहीं होंगे। उनकी सीट को तत्काल प्रभाव से खाली घोषित नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि कानून उन्हें खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने और उस पर रोक हासिल करने का एक मौका देता है।
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मोदी सरकार ने कहा कि यह नीतिगत् मामला है इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिलि थॉमस को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें अयोग्य करार दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ अन्य सांसदो व विधायकों को अपनी कुर्सी छोडऩी पड़ी थी।