बांदा , हमीरपुर जिले की एक अदालत ने सुमेरपुर कस्बे में बारह साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी पाए गए चार सगे भाइयों सहित 18 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है । हर दोषी पर चालीस-चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार सक्सेना ने आज बताया कि एक जमीन के टुकड़े को लेकर सुमेरपुर कस्बे में 30 जुलाई 2005 को रणधीर सिंह की धारदार हथियार और पड़ोसी महिला विमला सोनकर की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
सक्सेना ने बताया कि रणधीर सिंह के बेटे मंगल सिंह को गोली मार कर घायल कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि कल एससी—एसटी एक्ट की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश शमशुल हक की अदालत ने इस दोहरे हत्याकांड में दोषी पाए गए इदरीस व उसके तीन सगे भाइयों अहमद, सुबहान, इरशाद तथा वकील अहमद, कमलेश कोरी, फूल सिंह व उसके बेटे अशोक सिंह, विनोद सिंह, मुल्ला उर्फ शमशेर, मुजीब, रसीदा, मुब्बी उर्फ मुबीन, बच्चा, सुम्मा व कलीम अहमद सहित 18 लागों को उम्रकैद की सजा सुनायी ।
सक्सेना ने बताया कि अदालत ने प्रत्येक दोषी को 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। सक्सेना ने बताया कि सभी अपराधियों को अदालत ने जेल भेज दिया है।