नए मोटर बिल को मिली मंजूरी, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा

motorनई दिल्ली,  ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले अब सस्ते में नहीं छूटेंगे। ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रस्ताव किए गए हैं। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब वाहन चालक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा। हिट एंड रन के मामलों में दो लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। सड़क हादसे में किसी की मौत होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी गई है। वाहन चालकों के लिए अब बीमा कराना जरूरी होगा। बिना बीमे के गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसके अलावा उसे तीन महीने तक के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर दो हजार का जुर्माना लगेगा और तीन महीने के लिए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे लाखों निर्दोष लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकेगा। विधेयक के अनुसार, यदि कोई बच्चा गाड़ी चलाते समय दुर्घटना करता है, तो उसके पिता या अभिभावक को गुनहगार माना जाएगा। इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाएगा।

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