बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने व बाद उसकी आग लगाकर हत्या करने के मामले में दोषी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा एवं 80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया ।
लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला सराय धारी बाल्मीकि बस्ती निवासी अभियुक्त आमिर द्वारा एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी की गई बाद में असफल होने पर उसकी मिट्टी का तेल छिड़क कर हत्या कर दी गई।
सोमवार को एडीजे स्पेशल पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त आमिर को आजीवन कारावास की सजा एवं 80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है।