प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ की पाॅस्को अदालत ने बलात्कार, अपहरण और हत्या के मामले में एक साल से भी कम समय में सुनवाई पूरी कर दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बुधवार को मौत की सजा सुनायी है। अदालत ने इन पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से यह जानकारी देते हुए बताया गया कि दोनाें आरोपियों काे पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य आपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने महज 10 महीने में मामले की सुनवायी पूरी कर आज अपना अहम फैसला सुनाया है।
अदालत ने जिले में नवाबगंज कोतवाली इलाके के परसई गांव निवासी हलीम उर्फ खड़बड और रिजवान को मृत्यदंड और 50 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है।
इन अभियुक्तों ने 27 दिसंबर 2021 को नाबालिग बच्ची के साथ यह अमानवीय कृत्य किया था। वारदात के तीन दिन बाद 30 दिसंबर को नवाबगंज थाने में पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।