शहडोल, मध्यप्रदेश के शहडोल में अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार जिले के निवासी वीरेन्द्र जायसवाल ने मई 2019 में अपने घर के पास रहने वाली एक नाबालिग लड़की को शादी का लालच देकर उसका अपहरण कर लिया था। इस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद नाबालिग लड़की को रीवा जिले के संजय नगर से बरामद किया था। लड़की के मेडिकल परीक्षण के बाद बयान लिए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।
इस प्रकरण की अदालत में सुनवाई के दौरान पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया और कल आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।