जींद, हरियाणा में जींद अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने मंगलवार एक युवती से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल कैद तथा 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख की आर्थिक सहायता देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अलेवा थाना इलाके के गांव की एक महिला ने 12 मई 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात उसकी 16 वर्षीय बेटी मकान की छत पर सोई हुई थी। उसी समय गांव का ही रमन उर्फ रिंकू छत पर चढ़ गया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। आरोपित ने उसकी बेटी के मोबाइल से फोटो भी खिंचे। उसकी बेटी द्वारा विरोध किए जाने तथा शोर मचाए जाने पर परिवार के लोग जाग गए। जिस पर आरोपित धमकी देते हुए छत से कूद कर फरार हो गया।
अलेवा थाना पुलिस ने की शिकायत पर रमन उर्फ रिंकू के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश करने, चार तथा 18 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई पर फैसला देते हुए आरोपी को सजा सुनाई।जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।