नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कथित संलिप्तता वाले नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने कंपनी से आयकर आकलन अधिकारी से संपर्क करने को कहा जिसके बाद कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली। याचिका वापस ले लिए जाने के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
यंग इंडिया ने संपत्तियों के अवैध उपयोग संबंधी नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने और कंपनी के खिलाफ दिए गए नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की अपील करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे।