नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया, महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने आज कहा है कि वह चलन से बाहर हो चुके नोटों को बदलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली याचिकाओं पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ता के वकील की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र के हालिया जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए वक्त मांगे जाने पर प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कॉल की पीठ ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी।

केंद्र ने हाल ही में शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने चलन से बाहर हुए नोटों को बदलने की समय सीमा को बीते 30 दिसंबर के बाद न बढ़ाने का फैसला सोच समझकर लिया था। केंद्र ने कहा था कि वह चलन से बाहर हो चुके नोटों को बदलने के लिए अतिरिक्त समय अवधि देने वाली ताजा अधिसूचना लाने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। केंद्र ने निजी तौर पर कुछ लोगों और एक कंपनी की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में एक अभिवेदन दायर किया था। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि जिस तरह प्रवासी भारतीयों और नोटबंदी के दौरान देश से बाहर रहे लोगों को रिजर्व बैंक से नोट बदलने के लिए समय दिया गया, उसी तरह हमें भी अतिरिक्त समय दिया जाए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button