नई दिल्ली, केंद्र सरकार नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख करने जा रही है। इस आशय का संशोधन बिल मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इस आशय की जानकारी दी है।
संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र में पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में सरकार संशोधन करते हुए टैक्स फ्री सीमा को बढ़ाकर दोगुना करने जा रही है। इस प्रस्ताव पर अभी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलना बाकी है।
श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर सहमति बना ली है। कर्मचारी संगठनों और मंत्रालय के बीच ग्रेजुएटी के भुगतान के लिए किसी प्रतिष्ठान में न्यूनतम 10 कर्मचारी तथा 5 साल की सेवा की शर्तों को हटाने पर मंत्रालय सहमत हो गया है।