नई दिल्ली,प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार पीएफ कैलकुलेशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संस्थान (कंपनियां) बेसिक सैलरी से ‘स्पेशल अलाउंस’ को अलग नहीं कर सकते हैं.
कोर्ट ने कहा कि संस्थान PF का हिसाब करने के दौरान स्पेशल अलाउंस को अलग नहीं कर सकते हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बदले नियम से कर्मचारियों पर कितना और क्या-क्या असर होगा. आसान शब्दों में अगर समझें तो बचत के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अच्छा है. वर्तमान में PF का हिस्सा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के आधार पर तय किया जाता है. लेकिन, अब इसमें विशेष भत्ता और अन्य तरह के भत्तों को जोड़ दिया गया है. कोर्ट के फैसले की वजह से अब टेक होम सैलरी कम होगी लेकिन सेविंग ज्यादा होगा.
वैसे हर नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाना जरूरी है जिनके यहां 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. इस स्कीम के तहत नियोक्ता को कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी काटकर ईपीएफ में जमा करवाना होता है. जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये तक है उनके लिए यह अनिवार्य है. जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से ज्यादा है, उस मामले में नियोक्ता के पास यह विकल्प होता है कि वह बेस अमाउंट 15,000 रुपये का 12 फीसदी ईपीएफ के मद में काटे. वैकल्पिक तौर पर नियोक्ता पूरे मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी इस मद में काट सकता है.
कर्मचारी को अपनी तरफ से बेसिक सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफ मद में देना पड़ता है. नियोक्ता को भी इतना ही योगदान ईपीएफओ में देना अनिवार्य है. हालांकि, नियोक्ता की तरफ से बेसिक सैलरी के मद में दिया गया 12 फीसदी में से 8.33 फीसदी हिस्सा एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) में चला जाता है, जो मासिक अधिकतम 1,250 रुपये तक हो सकता है.
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टैक्स एक्सपर्ट और निवेश सलाहकार बलवंत जैन कहते हैं कि ज्यादातर नौकरीपेशा समझते हैं कि हाथ में आने वाले नकद पैसा ही वेतन है. वे ईपीएफ के लिए सैलरी से की जाने वाली कटौती को सैलरी का हिस्सा नहीं मानते. इसलिए, इन हैंड सैलरी को बढ़ाने के लिए कई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को विभिन्न अलाउंस देते हैं. जैसे कैंटीन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, लंच अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस आदि. ईपीएफ योजना के तहत हाउस रेंट अलाउंस और फूड कंसेशन आदि को बाहर रखा जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अलाउंसेज पर समानता का नियम (रूल ऑफ यूनिवर्सेलिटी) लागू किया है. अगर कोई खास अलाउंस उस संस्थान के सभी नियोक्ता को बिना इस भेदाभाव के दिया जाता है कि वह कितना काम करता है या उसका आउटपुट कितना है, तो यह अलाउंस वेतन/महंगाई का रूप होगा और ईपीएफ की कटौती में इसकी गणना की जाएगी. जैन कहते हैं कि ओवरटाइम अलाउंस, परफॉरमेंस लिंक्ड इन्सेंटिंव (पीएलआई), बोनस, कमीशन और इस तरह के दूसरे अलाउंस ईपीएफ की गणना से बाहर रहेंगे. लेकिन, ऐसा कोई भी अलाउंस जो परफॉरमेंस से जुड़ा हुआ नहीं है वह ईपीएफ की गणना में शामिल किया जाएगा.