न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनायी आजीवन कारावास की सजा

प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में बुधवार को अपर जनपद न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने अनुसूचित जाति की नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने, उसे मारने पीटने के आरोप में दोषी पाते हुए सत्यम पाल को आजीवन कारावास तथा 140000 (एक लाख चालीस हजार)अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थ दंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सा एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी।
वादी मुकदमा ने पांच दिसंबर 2024 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी बच्ची पीड़िता (सात) को सत्यम पाल ने बिना बजह मारा-पीटा तथा हाथ पैर में तथा गुप्तांग में भी काट लिया।
न्यायालय ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति पूर्ति प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया है।





