सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को पत्नी को आत्महत्या के लिये उकसाने के अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश श्री प्रकाश त्रिपाठी की अदालत में अभियुक्त गोवर्धन उर्फ गोधू को अपनी पत्नी विमलेश का उत्पीड़न कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप है। उत्पीड़न से तंग आकर विमलेश ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली थी।
शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह द्वारा अभियुक्त को सजा दिलवाने के लिए की गयी पैरवी के कारण अपर जिला जज श्री प्रकाश त्रिपाठी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व पचास हजार रूपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।