पहलवान नरसिंह यादव डोपिंग मामले में, हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिये ये निर्देश

नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहलवान नरसिंह यादव के खिलाफ कथित डोपिंग मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ;सीबीआईद्ध को जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को कहा है।
नरसिंह रियो ओलंपिक 2016 से ठीक पहले एक डोपिंग विवाद में फंस गए थेए जबकि वह पुरुषों के फ्रीस्टाइल 74 किग्रा वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे। नरसिंह को इन खेलों से हटना पड़ा था और बाद में उन पर चार साल का प्रतिबंध लग गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नरसिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है। नरसिंह ने अपनी याचिका में जांच को समयबद्ध ढ़ग से पूरा करने की मांग की है। डोपिंग में फंसने के बाद से नरसिंह ने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की है और इस मामले में बहुत अधिक प्रगति भी नहीं हुई है।
नरसिंह को भारत में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ;नाडाद्ध ने क्लीन चिट दी थी जिसके बाद वह ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने रियो पहुंच गए थे। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ;वाडाद्ध ने नाडा की क्लीन चिट के खिलाफ खेल मध्यस्थता अदालत ;कैसद्ध में अपील की थी। कैस ने इसके बाद नाडा की क्लीन चिट को खारिज करते हुए मुंबई के पहलवान पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया था। नरसिंह ने उनपर प्रतिबंध लगने के बाद डोपिंग स्कैंडल में सीबीआई जांच की मांग की थी।