नई दिल्ली, बीमा कवर लेना आगामी एक जुलाई महंगा हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने इसे वित्तीय सेवा क्षेत्र के साथ मिलाने का फैसला किया है और माल एवं सेवा कर व्यवस्था में इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। फिलहाल बीमा क्षेत्र पर सेवा कर उपकर के साथ 15 प्रतिशत है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मुख्य वित्त अधिकारी गोपाल बालाचंद्रन ने कहा कि बीमा के लिए जीएसटी की दर 18 प्रतिशत रखी गई है।
इससे ग्राहकों पर कर का बोझ 15 से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा। स्टार हेल्थ एंड एलॉयड इंश्योरेंस के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक एस. प्रकाश ने कहा कि अब स्वास्थ्य बीमा, कारोबार करने के लिए नहीं किया जाता है। यह एक सामाजिक जरूरत है। प्रकाश ने कहा, आकर्षक जीएसटी दर से बीमा उद्योग की पहुंच और बढ़ती।