नैनीताल, 2007 बैच की पीसीएस अधिकारी और उत्तराखंड परिवहन निगम की जीएम निधि यादव को ओबीसी आरक्षण का लाभ पीसीएस परीक्षा मे मिलने पर आपत्ति खड़ी कर दी गई है।
रूद्रपुर निवासी अनिल भारद्वाज द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर मामले में कहा गया है कि पीसीएस अधिकारी निधि यादव को ओबीसी कोटे में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। उन्हाेंने ओबीसी का जो प्रमाणपत्र दाखिल किया हैए वह नियमानुसार गलत है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि निधि यादव मूल रूप से उप्र के मेरठ के रावा गांव की रहने वाली है। निधि यादव को उत्तराखंड के हरिद्वार से ओबीसी का जो प्रमाणपत्र जारी किया गया है वह नियमानुसार गलत है। वह उप्र की रहने वाली है और नियुमानुसार उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी।