पुराने नोट रखने वालों के पक्ष मे केंद्र का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट मे कही ये बात..

लखनऊ, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट बैंक में ना जमा करने वाले याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जिन याचिकाकर्ताओं के पास 500 और 1000 के पुराने नोट होंगे उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऐक्शन नहीं लिया जाएगा।

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नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपये के बैन नोटों को लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपनी याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पुराने नोटों को जमा कराने के लिए एक और मौका दिये जाने की मांग की है।सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका वापस लेकर संविधानपीठ के समक्ष अर्जी दाखिल करें।

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वहीं इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट रखने वाले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इन 14 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये मामला पहले ही संविधान पीठ को भेजा जा चुका था, लेकिन ये याचिकाएं बाद में दाखिल की गईं थीं।

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 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बैन करने का ऐलान किया था। बैन नोटों को बैंक में जमा करने के लिए 30 दिसंबर, 2016 तक का समय दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 30 दिसंबर तक पुराने नोट जिन्होंने बैंक में जमा नहीं कराए थे, उन्हें 31 मार्च तक आरबीआई में जमा कराने के लिए कहा था। इसके बाद भी अगर किसी के पास पुराने नोट हैं तो उनके नोट जमा नहीं होंगे।

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