पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत मंजूर


याची पर आपराधिक षडयंत्र व धोखाधड़ी करने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। याची के विरुद्ध चार चार्जशीट दाखिल हुई है। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री होने के नाते साक्ष्य में दखल करने की संभावना को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याची को ट्रायल में सहयोग करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और ट्रायल में देरी की टैक्टिस न अपनाने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा है कि याची को दो लाख के बेलबाण्ड व बीस लाख की दो प्रतिभूति लेकर रिहा किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया दो माह में पूरी की जाए और जमा होने वाली धनराशि का सरकार एनआरएचएम मिशन के लिए इस्तेमाल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन ने दिया है।