नयी दिल्ली , आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने को सरल बना दिया है और अब आयकर विभाग की वेबसाइट पर लाॅग इन या पंजीयन किये बगैर भी पैन को आधार से जोड़ा जा सकेगा। आयकर विभाग ने आज यहां बताया कि करदाताओं की पैन को आधार से जोड़ने को लेकर मिल रही शिकायतों के आधार पर इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
उसने कहा कि आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है जहां आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करने के साथ ही आधार कार्ड पर दर्ज नाम भरकर समिट करना होगा। इसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की पुष्टि के बाद पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
उसने कहा कि आधार कार्ड पर दर्ज नाम में यदि कोई मामूली गलती है तो आधार के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा। आधार और पैन पर जन्म तिथि एक ही होनी चाहिए। यदि आधार और पैन कार्ड पर नाम अलग अलग है तो इन दोनों को नहीं जोड़ा जा सकेगा और इसके लिए पैन या आधार दोनों पर एक ही नाम सही कराना होगा।