प्रत्येक प्रत्याशी अपना, अलग खाता खोले- चुनाव आयोग

elections-departmentइलाहाबाद,  जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार के निर्देशन में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 को लेकर बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। मुख्य कोषाधिकारी अवनीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सितम्बर 2016 में दिये गये अनुदेश के क्रम में केवल निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण (मानीटरिंग) को सरल बनाने के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी से अलग खाता खोलने की अपेक्षा की गयी है।

उन्होंने कहा कि खाता अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन दाखिल करने से पहले खोला जायेगा। बैंक खाता संख्या की सूचना अभ्यर्थी द्वारा नामांकन के समय लिखित रूप में रिटर्निंग आफिसर को नामांकन पत्र में प्रदान करना अनिवार्य होगा। द्विवेदी ने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल नामांकन से पहले खोले गये बैंक खाता से ही किया जाये और बीस हजार से अधिक धनराशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाये। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की दरों से भी अवगत कराया। बैठक में अपर जिलाधिकारी डी.एस पाण्डेय, कोषाधिकारी मधूलिका सिंह तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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