फर्जी पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम दोषी करार, सात साल की सज़ा

रामपुर, उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को फर्जी पासपोर्ट मामले में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुये अधिकतम सात साल की सज़ा और 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है।

अब्दुल्लाह आजम कोवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता स्वदेश कुमार शर्मा ने बताया कि अब्दुल्ला आजम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 में सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 420 में तीन साल और 10000 रुपये जुर्माना, 467 में 7 वर्ष की सजा और 20000 रुपये जुर्माना, 468 में तीन साल की सजा और 10000 रुपये जुर्माना, वहीं 471 में दो साल की सजा और 10000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर सजा का समय बढ़ जाएगा। धारा 467 में अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा और 50000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

साल 2019 में शहर के वर्तमान विधायक भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ बेइमानी और फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी पासपोर्ट का मुकदमा लिखवाया गया था। इसमें करीब 36 गवाहों की सूची पेश की गई थी, जिसमें 19 गवाहों के बयान दर्ज किये गये। साक्ष्य के आधार पर धारा 467 में अधिकतम सजा दी गई है। इसी धारा में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है।

अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने बताया कि फैसले की प्रतिलिपि की समीक्षा के बाद अगर जरूरत महसूस हुई तो इसमें और सजा के लिए अपील भी की जाएगी। अब्दुल्लाह आजम इस केस में अकेले आरोपी थे, जिन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाकर जर्नी करना और अन्य उपयोग में लेने का आरोप था जो आज एमपी एमएलए कोर्ट में साबित हुआ। यह फैसला एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश शोभित बंसल ने सुनाया।

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