नई दिल्ली, फर्जी पासपोर्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने छोटा राजन और अन्य को फर्जी पासपोर्ट मामले में सात साल की सजा सुनाई व 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने बेंगलुरु पासपोर्ट दफ्तर के 3 अधिकारियों को भी 7 साल की सजा सुनाई है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन सहित पासपोर्ट ऑफिस के 3 अधिकारियों को सोमवार को दोषी ठहराया था। सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट फरवरी 2016 में कोर्ट में दाखि़ल की थी। इसमें छोटा राजन के साथ बंगलुरु के तीन रिटायर्ड अफसरों को नामित किया गया था। सीबीआई के मुताबिक, चारों आरोपियों को धोखाधड़ी, षडयंत्र रचने और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट में नामित किया गया था।
सितंबर 2003 मे मोहन कुमार के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर छोटा राजन भारत से ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। इसके बाद वह करीब 12 साल तक वहीं रहा था। अक्टूबर 2015 मे जब छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया पहुंचा, तो इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस जारी करने के बाद उसे बाली में गिरफ्तार करके नवंबर 2015 में भारत को सौंप दिया गया था।