नई दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान सरदार सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश की पुष्टि की। कोर्ट ने एक निचली अदालत को उनकी महिला मित्र की याचिका पर ताजा सुनवाई के लिए कहा। सरदार पर उनकी अलग रह रही महिला मित्र ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।
इस पूर्व ब्रिटिश महिला खिलाड़ी ने निचली अदालत में पुलिस से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश मांगा था। निचली अदालत ने उसकी याचिका को मान लिया था, जिसके बाद सरदार ने हाई कोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने पहले अंतरिम रोक लगाई थी, उन्होंने आज कहा कि निचली अदालत इस महिला के ताजे मामले की सुनवाई करेगी और नया आदेश देगी। हाई कोर्ट ने सरदार की याचिका का निपटारा कर दिया था और निचली अदालत के सामने सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी।