फिल्मों की पायरेसी राेकने के लिए द सिनेमेट्रोग्राफ ;संशोधन विधेयक पेश

नयी दिल्ली,  फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए राज्यसभा में द सिनेमेट्रोग्राफ ;संशोधनद्ध विधेयकए 2019 मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया गया।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यसभा में शोर.शराबे के बीच इस विधेयक को पेश किया।  राठौड़ ने बताया कि टीवी और केबल नेटवर्क के विस्तार के कारण पायरेसी की समस्या बढ़ गयी हैए इसलिए इसे रोकने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है।

इस विधेयक में सिनेमेट्रोग्राफ कानूनए 1952 को संशोधित किया जा रहा है। इसमें नया अनुच्छेद 6 ए ए जोड़ा गया है और अनुच्छेद 7 संशोधित कर तीन साल की अधिकतम सजा या 10 लाख रुपये मुआवजा या दोनों का प्रावधान किया गया है।

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