बिसाहड़ा में इकलाख के परिजनों के खिलाफ गोकशी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर कोर्ट में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा है। 14 जुलाई को न्यायालय का फैसला आने की उम्मीद है।
याची के वकील राजीव त्यागी ने बताया कि उन्होंने गोकशी मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की रूलिंग से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किए है। बहस पूरी हो गई है। उन्होंने रूलिंग में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यूपी में गोकशी अपराध है। इसके आधार पर कोर्ट में अपील की है। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।बिसाहड़ा के सूरजपाल ने 25 सितंबर को गोकशी मामले को लेकर कोर्ट में धारा 156/3 के तहत याचिका दायर की है।