नीतीश सरकार ने बिहार में शराब के बाद गुटखा व पान मसाला को भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. हालांकि यह प्रतिबंध फिलहाल एक साल के लिए लगाया गया है.
राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि बिहार में गुटखा व पान मसाला के उत्पादन, बिक्री, ढुलाई, प्रदर्शन व भंडारण पर भी एक साल तक पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है.
खाद्य संरक्षा आयुक्त आरके महाजन ने कहा कि यह आदेश जनहित के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जारी किया गया है. प्रतिबंध का यह आदेश 21 मई से प्रभावी होगा. मालूम हो कि करीब डेढ़ महीने पहले नीतीश सरकार ने बिहार शराब को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था.
गुटखा व पान मसाला प्रतिबंध के आदेश को लागू करने के लिए सभी अभिहित अधिकारी (लाइसेंसी अधिकारी) व खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. साथ ही जिला प्रशासन को भी इस कार्य में सहायता के लिए अनुरोध किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसी अधिकारी व खाद्य संरक्षा अधिकारी पूरे बिहार में गुटखा एवं पान-मसाला (तम्बाकू व निकोटीन युक्त) पर रोक के लिए छापेमारी करेंगे. निरीक्षण व छापेमारी के दौरान दोषी पाए गए संबंधित व्यक्तियों पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.