नई दिल्ली, कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक मार्च से बैंकिंग नियमों में कई बड़े बदलाव हुए है। निजी और सरकारी बैंकों ने लेन-देन पर चार्ज वसूलने की तैयारी कर ली है। एक मार्च से फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के बाद ग्राहक को अब हर ट्रांजेक्शन के लिए फीस और सर्विस चार्ज वसूला जाएगा। अब देश के निजी बैंक तय सीमा से अधिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कैश विड्रॉवल करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगाएंगे। ट्रांजैक्शन चार्ज का यह नया नियम 1 मार्च 2017 से लागू हो गया है। बैंकों ने कैश लेनदेन पर यह चार्ज लगाने के पीछे दलील दी है कि इससे ग्राहक कैश निकालने से कतराएंगे और वह कैशलेस माध्यमों को ज्यादा तरजीह देंगे।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने भी कैश के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है। हालांकि एसबीआई के नियम मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने पर 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। एसबीआई के मुताबिक अब उसके खाताधारक अपने होम ब्रांच से महीने में महज तीन बार कैश लेनदेन कर सकते हैं। एसबीआई ने 3 फ्री टांजैक्शन के बाद चौथे ट्रांजैक्शन से प्रति ट्रांजैक्शन 50 रुपये वसूलने का ऐलान किया है।
देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी के नए नियम के मुताबिक कोई भी ग्राहक अब एक महीने में चार बार कैश निकालने और कैश जमा करने के ट्रांजैक्शन को मुफ्त में कर सकेग। पांचवें और उसके बाद के सभी ट्रांजैक्शन पर बैंक 150 रुपये प्रति निकासी वसूलेगी। इतनी ही नहीं, एचडीएफसी बैंक के नियम के मुताबिक इस 150 रुपये के ट्रांजैक्शन चार्ज पर आपको अलग से टैक्स और सेस भी अदा करना होगा।
एटीएम निकासी की सीमा को भी सीमित करने के लिए फिर से रिजर्व बैंक के नियम लागू हो जाएंगे। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई और एक्सिस बैंक ने नए नियम को लागू करने का फैसला किया है। ऐसा लोगों को नकदी के इस्तेमाल के प्रति हतोत्साहित करने के लिए किया गया है।