पटना , राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने 2013 में बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों को आज दोषी ठहराया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने सभी पांच आरोपियों – इम्तियाज अंसारी , हैदर अली , मुजीब उल्लाह , उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड संहिता , गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने इन सभी को सजा सुनाने के लिए 31 मई की तारीख तय की है। सात जुलाई 2013 की सुबह एक के बाद एक हुए बम विस्फोटों ने तीर्थ नगरी बोध गया को दहला दिया था जिसमें कुछ बौद्ध भिक्षुओं समेत बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे।