नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने एक गैरकानूनी परिसर की कथित रूप से सील तोड़ले के मामले में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस पर आदेश बाद में देगा।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने मनोज तिवारी और सीलिंग मामले में निगरानी समिति के वकीलों की दलीलें सुनीं और कहा कि इस पर आदेश बाद में सुनाया जायेगा।