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भ्रष्टाचार मामले में शरीफ की जमानत रद्द करने से उच्चतम न्यायालय का इंकार

इस्लामाबाद, पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने देश के भ्रष्टाचार निरोधक निकाय एनएबी की याचिका को  खारिज कर दिया। एनएबी ने एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के लोगों के जेल की सजा निलंबित रखने के खिलाफ याचिका दायर की थी।

जवाबदेही अदालत ने जुलाई 2018 में शरीफ को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दस वर्ष जेल और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के साथ सहयोग नहीं करने के मामले में एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।  प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय ने शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर को एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में जेल की सजा निलंबित कर दी थी। यह मामला भ्रष्ट माध्यमों से लंदन में चार लग्जरी फ्लैट खरीदने से जुड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि एनएबी ‘‘जमानत रद्द करने का आधार’’ नहीं बता पाया। तीन बार प्रधानमंत्री रहे 69 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार ने किसी भी तरह का गलत कार्य करने से इंकार किया है।