नई दिल्ली, मतदाताओं को लुभाने के आरोप में जिन उम्मीदवारों के नाम आरोप पत्र में नामजद किए गए हैं उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए चुनाव आयोग सरकार से कानून में संशोधन करने की मांग करेगा। ईसी ने हाल ही में मतदाताओं को लुभाने के लिए धन का इस्तेमाल करने के आरोप में तमिलनाडु उपचुनाव रद्द कर दिया है।
ईसी से जुड़े सुत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय को संबंधित कानून में बदलाव लाने के लिए पत्र लिखने का निर्णय किया है जिससे लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार जिसे अदालत ने चार्जशीट किया हो को पांच वर्षो के लिए अयोग्य ठहराना सुनिश्चत किया जा सके।
इस माह की शुरूआत में आयोग ने इन आरोपों के चलते आरके नगर उपचुनाव को रद्द कर किया था। उपचुनाव 12 अप्रैल को हुआ था। एक वृहद आदेश में आयोग ने इंगित किया था कि राजनीतिक पार्टियों और उनके बड़े नेताओं ने आरके नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया।
इससे पहले चुनाव आयोग ने सरकार से चुनाव कानून के तहत वह शक्तियां देने के लिए कहा है जहां वह धन के इस्तेमाल वाले चुनाव का प्रतिवाद कर सके। वर्तमान में ईसी सिर्फ बल के इस्तेमाल वाले चुनाव का प्रतिवाद कर सकता है।