प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में मथुरा की स्थानीय अदालत को कृष्ण जन्म भूमि से जुड़े मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनील कुमार राय ने मथुरा स्थित सत्र न्यायालय को भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य बनाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं तीन अन्य मामलों में दर्ज मुकदमे की सुनवाई चार महीने में पूरी करने काे कहा है।
उन्होंने याचिका का निस्तारण करते हुए मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को इस मामले से जुड़ी अर्जियों पर दोनों पक्षों की सुनवाई यथाशीघ्र पूरी कर चार महीने में फैसला करने को कहा।
गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता मनीष यादव ने खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हुए सिविल जज की अदालत में अर्जी दायर कर कहा था कि मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की है। इसमें से 1.45 जमीन पर ईदगाह का अनधिकृत कब्जा है।
याचिकाकर्ता ने अनधिकृत कब्जे को हटवाने की मांग करते हुए याचिका में अदालत को बताया कि उसकी सह अर्जी मथुरा के सिविल जज की अदालत में दिसंबर 2020 से लंबित है। उसने दलील दी है कि प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि अब तक एक बार भी अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं।
उच्च न्यायालय ने मथुरा की स्थानीय अदालत को मामले के शीघ्र निस्तारण का निर्देश देते हुए कहा कि इस पर चार महीने के अंदर फसला किया जाना न्याय के हित में होगा।