नयी दिल्ली , प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के क्षेत्रीय समिति के सक्रिय सदस्य एवं माओवादी नेता विनय यादव के खिलाफ धन शोधन मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 77 लाख की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर दी। ईडी ने बुधवार को यहां एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।
देश में ईडी ने शीर्ष माओवादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में तीसरी बार उनकी संपत्ति कुर्क की है। गया और औरंगाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में विनय के खिलाफ मामले दर्ज है। जांच एजेंसी ने धनशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसकी रोकथाम के लिए उसके खिलाफ यह कदम उठाया है। आरोपी के खिलाफ बिहार के गया और औरंगाबाद के विभिन पुलिस थानों में 46 प्राथमिकी और छह आरोपपत्र दायर हैं। गया और औरंगाबाद जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड में विनय के खिलाफ कुख्यात आपराधिक गतिविधियों के मामले दर्ज हैं।
पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह पता चला है कि कई बैंक खातों में लगभग 1.50 करोड़ रुपये की नकदी पायी गयी और विनय और उसके दामाद प्रेम कुमार और सरयू यादवए प्रेम कुमार के पिता के नाम पर चल और अचल संपत्ति पायी गयी। पीएमएलए की धारा पांच के तहत ईडी ने 77 लाख की संपत्तियों को पता लगाया है और कुर्क किया है। जांच के दौरान ईडी ने यह भी पाया कि विनय ने अपनी पत्नीए उनके दामाद प्रेम कुमार और सरयू यादव और अन्य रिश्तेदारों को नकदी भी हस्तांरित की थी।