इंदौर, मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने एक वर्ष की मासूम बच्ची को दुष्कर्म के इरादे से लेकर जाकर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और फांसी की सजा से दंडित किया है।
न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने कल इस मामले की सुनवायी के बाद दोषी पाए गए अभियुक्त सद्दाम को आजीवन कारावास और फांसी की सजा से दंडित किया है। शहर के आजाद नगर क्षेत्र में आरोपी सद्दाम ने पांच माह पूर्व एक वर्ष की मासूम बच्ची को बुरी नीयत से उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बुरा काम करने का प्रयास किया। इसी बीच बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने उसकी चाकू से 29 बार गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी।
अभियाेजन के अनुसार 23 सितंबर 2022 को आरोपी सद्दाम के द्वारा बच्ची को 29 बार चाकू मार कर हत्या करना पाया जाने से आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चश्मदीद साक्षीयो के कथन लिये गये। घटना स्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्र किये जाकर प्रकरण मे पॉस्को एक्ट और आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया तथा सात अक्टूबर 2022 को प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर विशेष न्याय़ाधीश (पॉक्सो) सुरेखा मिश्रा के न्यायालय में चालान पेश किया गया था।
न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवायी के बाद 31 जनवरी 2023 को आरोपी पर लगाये गये सभी आरोपो को सिद्ध पाया एवं कल दोषी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास एवं मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किया गया।