नयी दिल्ली, आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत पर खुशी व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह सत्य की जीत और भाजपा के षड़यंत्र की हार है।
‘आप’ के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद डॉ. संदीप पाठक ने संवाददाताओं से आज कहा ,“ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। न्यायालय के कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो देश की दिशा निर्धारित करते हैं। कोर्ट के आदेश ने भाजपा द्वारा रचे गए तथाकथित शराब घोटाले को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की स्पेशल कोर्ट के आदेश ने भी इस केस की सच्चाई देश के सामने उजागर कर दी थी। निचली अदालत के बाद जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो इसमें एक बड़े प्रश्न पर विचार किया जा रहा था कि क्या यह पूरी गिरफ्तारी ही अवैध है? कोर्ट ने इस केस पर अध्ययन करते हुए इसे बड़ी बेंच के पास भेजा है। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, वह देश के लिए अच्छा ही होगा और यह भविष्य में देश को दिशा देगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पीएमएलए के मामले में सारी दलीलों और सबूतों को सुनने और देखने के बाद ही किसी को जमानत या अंतरिम जमानत दी जाती है।”
डॉ. पाठक ने कहा ,“ भाजपा को हर कोर्ट में मुंह की खानी पड़ रही है। यह केस उसके द्वारा रचित एक सर्कस है, जिसे अब बंद करने की जरूरत है। देश और दिल्ली की जनता का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर प्रधानमंत्री और उसके कार्यकाल की कोई न कोई उपलब्धि होती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकाल में देश को एक ऐसी तानाशाही व्यवस्था दी गई है, जिसमें अगर ये किसी राजनैतिक दल को सामने से नहीं हरा सकते तो उसे गलत तरीके से फर्जी मुकदमों में जेल में बंद कर दिया जाता है। यह बंद होना चाहिए।”
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह साबित करता है कि श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और पिछले दो साल से तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर “आप” नेताओं और मंत्रियों की ‘विच हंटिंग’ केवल भाजपा का रचा हुआ षड्यंत्र है। भाजपा ने दिल्ली की ‘आप’ सरकार और दिल्लीवालों के काम रोकने के लिए यह पूरी साजिश रची है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने श्री केजरीवाल को जमानत देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी)के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ईडी इस केस में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है।आज निचली अदालत के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी।
सुश्री आतिशी ने कहा कि देश की न्यायपालिका ने एक के बाद एक भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि श्री केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भाजपा अपना घमंड और अहंकार खत्म करे और विपक्षी दलों के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करे। सत्य भले ही परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। श्री केजरीवाल की जमानत से देश के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि वह पहले भी सत्य के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।
‘आप’ के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जमानत की अनिवार्यता का जिक्र करते हुए साफ कहा है कि इस केस में श्री केजरीवाल पहले ही 90 दिनों से जेल में हैं, लिहाजा उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी टिप्पणी की कि श्री केजरीवाल पर मुकदमा है और ऐसे में वह मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं, यह फैसला कोई कानून या कोर्ट नहीं कर सकता है। यह फैसला स्वयं श्री केजरीवाल ही कर सकते हैं।