नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के मामले में दायर एक नई याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए पीड़ितों को राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में याचिका दायर करने वाले पीड़ित अनहद को कहा है कि वह इस संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले में आदेश दे दिया है, अगर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल रहा तो वह हाईकोर्ट जा सकते हैं। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये, गंभीर घायलों को 50 हजार और मामूली रूप से घायलों को 20 हजार रुपये देने के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अनहद ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसे पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपये अभी तक नहीं मिले हैं। अनहद ने अपनी याचिका में कहा था कि एक सर्वे से पता चला है कि 52 परिवारों को पुनर्वास राशि नहीं मिली है और 11 घायलों को भी मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जिला प्रशासन को आदेश दे कि उनकी अर्जियों पर विचार कर मुआवजे की राशि दी जाए।