मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी एमएलए सुरेश ने शुक्रवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के मामले में कोर्ट में पेश न होने के बाद दोनों के खिलाफ वॉरंट जारी किया गया था। सरेंडर करने के बाद दोनों को जमानत दे दी गई। बालियान समेत छह लोगों ने 20-20 हजार रुपए का निजी बॉन्ड और अगली पेशी पर कोर्ट में उपस्थित रहने का हलफनामा दाखिल किया, जिसके बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीताराम ने उन्हें जमानत दे दी।अदालत ने 24 नवंबर को बालियान और बाकी छह लोगों के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी करते हुए उन्हें 18 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। आरोप है कि बालियान अगस्त 2013 में एक महापंचायत में शरीक हुए और वहां अपने भाषण से हिंसा भड़काई। बता दें कि अगस्त और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में भड़के दंगे की वजह से 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 हजार से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा था।
कोर्ट ने शुक्रवार को दोबारा से बीजेपी एमएलए संगीत सोम और साध्वी प्राची के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी कर दिया। ये दोनों कोर्ट में मौजूद नहीं हुए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इन सभी पर निषेधाज्ञा भंग करने, सरकारी अफसर के काम में बाधा पहुंचाने और उन्हें गलत ढंग से रोकने का आरोप है। सुनवाई की अगली तारीख 23 जनवरी तय की गई है।