मोदी के पासपोर्ट आवेदन दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया जा सकता-केंद्रीय सूचना आयोग
March 5, 2017
नई दिल्ली, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पासपोर्ट हासिल करने और उसके नवीकरण के लिए सौंपे गए दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह निजी सूचना हैं। यह मामला गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेंटी के सदस्य जी एम चौहान द्वारा दायर आवेदन से संबंधित है। उन्होंने मोदी द्वारा अपना पहला पासपोर्ट हासिल करने और उसके बाद उसके नवीकरण या कूटनीतिक पासपोर्ट हासिल करने के लिए दिए गए नए आवेदन की प्रतियां मांगी थीं।
पासपोर्ट कार्यालय ने पहले दस्तावेज को साझा करने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि यह निजी सूचना है, जो सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्रदान नहीं की जा सकती। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) आर के माथुर ने अपने आदेश में कहा है कि चौहान निजी सूचना के खुलासे के लिए व्यापक जनहित को साबित नहीं कर सके। चौहान ने दलील दी थी कि चूंकि उनके द्वारा मांगी सूचना गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से संबंधित है इसलिए इसका खुलासा जनहित में है।