गोरखपुर शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के समाप्त होने के बाद कोई भी बजट कोषागार में स्वीकार नही किया जायेगा। अब कोई भी बजट ग्रीड रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने पर ही स्वीकार किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा समस्त बिल 25 मार्च तक अवश्य कोषागार में जमा कर दें। उक्त निर्देश मुख्य कोषाधिकारी अजय कुमार सोनकर ने दिया।
उन्होंने बताया है कि प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष 27 मार्च तक कोषागार द्वारा टोकन जारी कर दिया जायेगा। इसके पश्चात कोई टोकन जारी नही किया जायेगा। टोकन प्राप्त होने के पश्चात समस्त आहरण एंव वितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दशा में 28 मार्च तक ट्रांजेक्शन फाइल अपलोड एंव स्वीकृत करके कोषागार को सूचित कर दिया जाये। स्वीकृत टोकनों का भुगतान कोषागार द्वारा 30 मार्च तक कर दिया जायेगा। सीटीओ ने बताया है कि 31 मार्च को सांय 8 बजे से पूर्व सभी ईपेमेंट कर दिया जाना है। उन्होंने समस्त आहरण एंव वितरण अधिकारियों से कहा है कि समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी दशा में आवंटित शासकीय धन के लैप्स होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।